छत्तीसगढ़ के राजनांदगाँव शहर में एक ही हफ्ते में लगातार दूसरी बार गौ माँस की बड़ी खेप पकड़े जाने से इस काले कारोबार की परतें उजागर हुई हैं। मामले में मिली जानकारियों के अनुसार उक्त गौ माँस शहर के एक रसूख़दार व्यापारी की बोन मिल ले जाया जा रहा था। वाहन में गाय के तकरीबन १७००से ज्यादा कटे हुये सर वाहन में लदे हुये थे जिससे ताजा खून रिस रहा था वहीं पूरे मामले में पुलिस की लचर कार्यवाही के चलते भी लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला।
स्थानीय प्यारेलाल चौक में गौ माँस से भरे दो वाहनों को स्थानीय लोगों नें पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था जबकि जिस जगह वाहन पकड़े गये थे उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर लालबाग थाना स्थित है। इसके बाद १६ नवंबर की सुबह फिर चिखली थाने से कुछ ही दूरी पर फिर गौ माँस भरे दो वाहनों को स्थानीय लोगों नें दौड़ा कर पकडऩे की कोशिश की जिसमें से एक वाहन तेज़ गति से भागते हुये खैरागढ़ रोड स्थित एक बोन मिल में जाकर रूका जबकि दूसरे वाहन को ब्रेकर की चपेट में आकर पट्टा टूटनें के कारण लोगों ने पकड़ लिया।
उसके बाद पुलिस को खबर की गयी तब नगर पुलिस अधीक्षक दीपमाला कश्यप,टीआई विश्वास चंन्द्राकर, दल-बल सहित घटना स्थल पर पहुंचे. पिछली बार इसी मामले में पुलिस द्वारा की गयी लचर कार्यवाही के चलते लोगों में खासा गुस्सा था। विश्व हिन्दु परिषद एवँ अन्य हिन्दु संगठनों से जुड़े युवा वर्ग ने वाहन और ड्राईवर को पकड़ लिया। जन आक्रोश को देखते हुये वाहन को तत्काल वहां से हटा कर चिखली पुलिस चौकी ले जाया गया जहां पुलिस अधीक्षक बद्रीनारायण मीणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल,बसंतपुर थाना प्रभारी सत्यप्रकाश तिवारी भी पहुंच गये।
इसी बीच आक्रोशित युवकों नें खैरागढ़ मार्ग पर चक्का जाम भी कर दिया। पुलिस अधीक्षक बी. एन. मीणा नें लोगों को आश्वस्त किया की इस मामले में कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर आरोपियों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराई। मौके पर उपस्थित कुछ हिन्दु संगठनों के प्रमुखों नें मुख्यमंत्री निवास में दूरभाष पर चर्चा कर इस तरह की घटनाओं पर कारगर एवँ प्रभावी कार्यवाही करने की मांग की।
इस मामलें में वहाब अली पिता मुजफ्फर अली उम्र २३ वर्ष निवासी बकरा मार्केट नागपुर,तनवीर खान पिता मजीद खान उम्र २४ वर्ष निवासी नागपुर के खिलाफ आईपीसी की धारा २६९,२७८,३४ के साथ ही छत्तीसगढ़ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया वहीं चवेली स्थित बोन मिल मालिक अमीर अली का नाम भी पुलिस के अनुसार एफ.आई.आर. में शामिल किया गया है तथा पुलिस अधीक्षक नें किसी को भी ना बख्शे जाने का आश्वासन दिया है।
यहां ये उल्लेखनीय है कि उक्त गौ माँस से भरे वाहन छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे बागनदी थाना, चिचोला पुलिस चौकी सहित पाटेकोहरा स्थित परिवहन जाँच चौकी पार करते हुये शहर में बेखौफ प्रवेश कर रहे हैं, जिससे इन सभी जगहों की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं।
बहरहाल गौ हत्या का मामला एक वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करता है जिस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है वरना छत्तीसगढ़ जैसे शांति प्रिय राज्य को भी बेखौफ जारी इस महापाप का दंश झेलना पड़ेगा।
प्रशासन से नाराज प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिले
अनेक गौ भक्तों का प्रतिनिधि मंडल प्रेमप्रकाश अग्रवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास आकर मुख्यमंत्री से भेंट की। राजनांदगांव में हो रहे गौ तस्करी तथा गौ परिवहन द्वारा दूसरे राज्यों में कत्लखानों में भेजा जा रहा है। इसे रोकने का प्रयास एवं कठोर कानून कार्यवाही करने की मांग की। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा-गौ वंश से संरक्षण के लिए राज्य सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक लाने जा रही है। मुख्यमंत्री ड़ॉ रमन सिंह ने कहा कि अब ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर ७ साल की सजा का प्रावधान तथा ५० हजार रुपये जुर्माना प्रावधान रहेगा। इसके लिए गुजरात के विधेयक का अध्ययन किया जा रहा है तथा गौ वंश के तस्करी में दोषी व्यक्तियों के साथ कठोर कानूनी कार्यवाही तथा उनके परिवहन में लगे वाहन का राजसात करने की कार्यवाही की जाये। ऐसे कठोर विधेयक लाने की राज्य सरकार की कोशिश है। राजनांदगांव से आये प्रतिनिधि मंडल प्रदीप गौर, राजेश खांडेकर, मधुसूदन शुक्ला, शिवकुमार सोनी, धर्मजागरण के राधेश्याम जलक्षत्री उपस्थित थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें