मुंबई।मुम्बई हाईकोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या वे ईवीएम में ब्रेल लिपि के चिह्न को शामिल किए जाने की तर्ज पर ‘‘नेगेटिव वोट’’ के लिए भी कोई जगह बना सकते हैं। न्यायमूर्ति डीडी सिन्हा के नेतृत्व वाली पीठ ने आयोग से इस बारे में सूचना मांगी है। इससे पहले पीठ को इस बारे में सूचना दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को २००७ में ईवीएम में ब्रेल लिपि शामिल करने को कहा था। न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईवीएम में ब्रेल प्रणाली लगाई गई, तब नेगेटिव वोटिंग की भी जगह बनाई जा सकती है। उन्होंने आयोग से पूछा कि क्या यह संभव है।
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