डॉ सुब्रमनियन स्वामी बताते है की सर्वोच्च न्यायलय ने यह सिद्ध कर दिया है की
देश में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो युद्ध चल रही है उसमे जनता की जीत होगी। वो कहते
है ‘‘प्रिवेशन आफ करप्शन एक्ट’’ के सेक्शन ९ के अनुसार किसी भी
मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के पहले हमे प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री की अनुमति
लेनी होती है। इसके कारण अनुमति मिलने में काफी देरी होती थी।
ए.राजा के सवाल पर प्रधान मंत्री ने
१६ महीने तक कुछ नहीं किया और स्वामी को झूठ कहा की सी.बी.आई. इस मामले को देख रही
है। नयायालय ने कहा की ४ महीने के अन्दर प्रधानमंत्री या राज्यों में मुख्या
मंत्री को अनुमति देनी होगी।
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